फिरोजाबाद। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने के लिये ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा अधिकतम उम्र 45 वर्ष से अधिक न हो। जो आयकर दाता न हो, जिनका विवाह वर्तमान वित्तीय वर्ष अथवा गत वित्तीय वर्ष में हुआ हो, वे दिव्यांग व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि ऐसे दंपत्ति जिनमें केवल पति दिव्यांग हो तो धनराशि 15 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे दंपत्ति जिनमे पत्नी दिव्यांग हो तो धनराशि 20 हजार रूपये तथा ऐसे दंपत्ति जिनमे पति एवं पत्नी दोनो ही दिव्यांग हो तो धनराशि 35 हजार रूपये की एक मुश्त राशि दोनो के संयुक्त खाते में भेजी जाती है। ऑनलाइन आवेदन कराने के उपरांत तीन दिवस के अंदर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त संलग्न प्रपत्रों के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन दबरई में जमा कराएं।