उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर में जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव फौजदार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिला जज ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहां की जनता को राष्ट्रीय लोक अदालत का इंतजार रहता है, क्योंकि इसके माध्यम से ज्यादा भागादौड़ी नही किए बिना व कम धनराशि में वादों का निपटारा होता है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां ऐसे मामले आते हैं, जो न्यायालय में लंबित हैं या अभी न्यायालय में रखे नहीं गए हैं, उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किया जाता है।
उन्होंने बताया की लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम, विद्युत, जलकर, पारिवारिक, वैवाहिक, सेवा संबंधी, राजस्व एवं दीवानी वाद एवं अन्य प्रकृति के मामले और प्री-लिटिगेशन के मामले, जो न्यायालय में लम्बित न हो आदि का निस्तारण आपसी सुलह समझौते व सहमति के आधार पर किया जाता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत का वृहद रूप से जनपद में अभियान चल रहा है। शानिवार को लोक अदालत में वादकारियों का आपसी सुलह समझौते के माध्यम से वादों को हल कराया जाता है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें लचीलापन अख्तियार करके वादों को निस्तारित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन वादों की अपील दोबारा नहीं होती है यह फाइनली डिस्पोज हो जाते हैं। उन्होंने उन सभी वादकारियों से अनुरोध किया है कि जिन के वाद लंबे समय से चल रहे हैं उनके लिए 13 अगस्त और 12 नवंबर को लोक अदालत होनी है, तो अधिक से अधिक वादकारी प्रतिभाग करके अपना वाद निस्तारण करा सकते है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर इसकी सूचना पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी ऐसे वादकारियों को प्रेरित करते हैं कि जिनके छोटे वाद है जिसका आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित किया जा सकता है, उनको अधिक से अधिक मात्रा में वादों का निस्तारित हो जाए, जिससे हमारे यहां पेंडिंग वाद हैं, वह कम हो जाए और ज्यादा गंभीर तरह के वाद है उस पर फोकस किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो पेटी केसेज व हलके कैसेज है जिनको आपसी सहमति से निस्तारित किया जा सकता है, उनको अधिक से अधिक निस्तारित करना है। उन्होंने जनता से अपील की है कि जिन के ऐसे वाद है और ऐसे वादों में ग्रस्त हैं उनको यह एक अवसर राष्ट्रीय लोक अदालत के रूप में दिया जा रहा है।
अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल आजाद सिंह ने कहा कि विवादों का निपटारा समझाइश वार्ता के माध्यम से किए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले जिलेे में स्थित न्यायालयों में लम्बे समय से लम्बित चले आ रहे कईं मामलों में समझाइश एवं सुलह कराते हुए निस्तारण किया जाता है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में लाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न मामलों का निष्पादन किया जाता है। इस अवसर पर उन्होने कहा कि सभी अधिवक्ताओं व सदस्यगण ने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया है। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति ने इसको सफल बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। उन्होंने बताया कि

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 33916 वादों का निस्तारण किया गया। इनमें से मुख्यतः जनपद न्यायालय द्वारा 4763 वाद, परिवार न्यायालय द्वारा 101 वाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा 50 वादों का निस्तारण करते हुए 15751800/- धनराशि प्रतिकर के रूप में प्रदान की गयी है। परिवार न्यायालय द्वारा सुलह समझौते के आधार पर 8 जोडे एक साथ भेजे गये, राजस्व न्यायालय द्वारा 12458 वाद, बैंक द्वारा बसूली योग्य 604 वादों में 68675270/- धनराशि का सैटलमेंट किया गया। जिला न्यायालय से सम्बन्धित अधिकारीगण में से माननीय जनपद न्यायाधीश श्री संजीव फौजदार द्वारा 3 वाद निस्तारित किये गये। श्री आलोक पाण्डेय, स्पेशल जज पोक्सो एक्ट फिरोजाबाद द्वारा 1 वाद निस्तारित किये गये। श्री चन्द्रशेखर-II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1 फिरोजाबाद द्वारा 1 वाद निस्तारित किया गया। श्री राजेश कुमार-II स्पेशल जज SC/ST Act फिरोजाबाद द्वारा 1 वाद निस्तारित किये गये। श्री विजय कुमार आजाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 7 फिरोजाबाद द्वारा 386 वाद निस्तारित किये गये। श्री रविन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 11 फिरोजाबाद द्वारा 3 वाद निस्तारित किये गये। श्री अवधेश पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नं० 2 फिरोजाबाद द्वारा 4 वाद निस्तारित किये गये। श्री अरविन्द कुमार यादव-III, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नं० 1 फिरोजाबाद द्वारा 5 वाद निस्तारित किये गये। श्री आजाद सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 6 फिरोजाबाद द्वारा 7 वाद निस्तारित किये गये। श्री आजाद सिंह, प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 3 फिरोजाबाद द्वारा 4 वाद निस्तारित किये गये। श्री संजय कुमार यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नं० 3 फिरोजाबाद द्वारा 1 वाद निस्तारित किये गये।श्री अनुराग शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नं० 1 फिरोजाबाद द्वारा 3 वाद निस्तारित किये गये। श्री यजुवेन्द्र विक्रम सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नं० 2 फिरोजाबाद द्वारा 1 वाद निस्तारित किये गये।
न्यायालय सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) श्रीमती मिनाक्षी सिन्हा द्वारा 39 वाद में धनराशि रूपया 8685691/-, के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किये गये।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री राजमंगल सिंह यादव, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी फिरोजाबाद श्री अम्बरीष त्रिपाठी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शिकोहाबाद श्री सुव्रत पाठक, ग्राम न्यायालय टूण्डला श्री गिरेन्द्र सिंह, ग्राम न्यायालय जसराना श्री मिमोह यादव, सिविल जज जू०डि० फिरोजाबाद सुश्री सृष्टि पाण्डेय, अपर सिविल जज जू०डि० कोर्ट नं० 1 शिकोहाबाद सुश्री दीक्षी चौधरी, अपर सिविल जज जू०डि० कोर्ट नं० 2 शिकोहाबाद श्रमती प्रज्ञा पाराशर, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शुभम चौधरी, अपर सिविल जज जू०डि० कोर्ट नं० 5 फिरोजाबाद, सिविल जज जू०डि० एफ०टी०सी० कोर्ट नं० 2 श्री कपिल यादव, सिविल जज जू०डि० एफ०टी०सी० कोर्ट नं० 1 श्री अभिषेक सिंह, अादि न्यायालयों द्वारा शमनीय प्रकृति के 4102 वादों के निस्तारण करते हुए 604380/- धनराशि अर्थदण्ड के रूप में बसूल की गयी।
कार्यक्रम का प्रभावी व सफल संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी सिन्हा द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार, जूनियर डिवीजन सिविल जज दिक्षी चौधरी , अपर जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अखिलेश नारायण एवं समस्त अधिवक्तागण व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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