जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप थाना उत्तर के पोक्सो एक्ट के मुकदमें में 01 अभियुक्त रिंकू उर्फ आकाश को मा0 न्यायालय द्वारा 08 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित ।
थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-452/14 धारा 363/366/376 व 3क/4 पोक्सो एक्ट में आज दिनाँक 07-05-2022 को मा0 एडीजे पोक्सो प्रथम महोदय द्वारा अभियुक्त रिकूं उर्फ आकाश पुत्र दिनेश कुमार शर्मा निवासी क्यामपुर (नगला देवी) जनपद अलीगढ को धारा 3क/4 पोक्स एक्ट में दोषी पाते हुए 8 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड ,धारा 363 भादवि के अपराध के लिये 3 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि के अपराध के लिये 4 वर्ष के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा