फिरोजाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश संजीव फौजदार के द्वारा 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के परिपेक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारीगणों को वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार कराये जाने के लिये निर्देशित किया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया कि शमनीय वाद, 138 के वाद, ई चालान, एमवीएक्ट वाद, वन विभाग से संबंधित वाद ऐसे वाद जो आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं। उन को चिन्हित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी पक्ष का अहित ना हो तथा पक्षकारों के हित को देखते हुए उन्हे न्याय प्रदान किया जाए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि जिन व्यक्तियों के यातायात चालान हुए हैं वह अपने चलानो का निस्तारण घर बैठे ही ई कोर्ट ऐप के माध्यम से ई पेमेंट कर निस्तारित करा सकते है। बैठक में अपर जिला न्यायाधीश आलोक पांडे, अपर जिला सत्र न्यायाधीश नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत आजाद सिंह, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीनाक्षी सिन्हा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजमंगल यादव उपस्थित रहे।