जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय की संयुक्त निगरानी में मॉनीटरिंग सेल व पैरकारों की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप 06 अभियुक्तों को विभिन्न अभियोगों में हुई सजा ।
फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी से 302 भादवि के 02 अभियुक्तों को आजीवन कारवास व 307 भादवि के दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास ।
1-मा0 एडीजे एस0टी0सी0 प्रथम द्वारा वर्ष 2015 में थाना मटसेना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 133/15 धारा 302 भादवि के अभियुक्त निखिल कुमार पुत्र भगवती प्रसाद निवासी नगला हमीरपुरा थाना मटसेना को आजीवन कारावास एवं 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है जिसमें मृतक धर्मेन्द्र की हत्या कर दी गयी थी । निरीक्षक श्री राजीव कुमार यादव, निरीक्षक श्री दुर्गेश कुमार की गुणवत्तापूर्ण विवेचना निस्तारण के फलस्वरूप एडीजीसी श्री अवधेश कुमार शर्मा, पैरोकार है0का0 94 रामप्रकाश, कोर्ट मोहर्रर नरेन्द्र सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी जिसका अनुश्रवण मॉनीटरिंग सेल द्वारा किया गया ।
2-मा0 एडीजे द्वितीय द्वारा थाना सिरसांगज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/10 धारा 307,506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1-मोहनलाल पुत्र एवरन सिंह, 2-एवरन सिंह पुत्र निरोत्तम सिंह को 10-10 वर्ष की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । एडीजीसी अजय कुमार यादव, पैरोकार है0का0 सुनील कुमार, कोर्ट मौहर्रर प्रवीन व विवेचक तेजबहादुर सिंह की प्रभारी पैरवी से अभियुक्तगण को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
3-मा0 एडीजे-10 द्वारा मु0अ0सं0 594 /18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त दीपक पुत्र फतीराम को 04 वर्ष 07 माह की सजा व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
4-मा0 ए0सी0जे0एम0 द्वितीय द्वारा थाना सिरसागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 241/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सीटू पुत्र नाथूराम को न्यायालय उठने तक का दण्ड तथा 1000 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है ।