फिरोजाबाद। वरिष्ठ कोषोधिकारी ने समस्त पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर को सूचित करते हुए कहा है कि उनको 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त मूल पेंशन 20 प्रतिशत पेंशन बढोत्तरी का प्राविधान है। ऐसे पेंशनर जिनको उपरोक्त पेंशन बढोत्तरी का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वह किसी भी कार्य दिवस में जन्मतिथि का साक्ष्य वोटर कार्ड, पैनकार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते है।
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