जिला न्यायालय परिसर स्थित केन्द्रीय सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत के चेयरमैन, जिला जज संजीव फौजदार द्वारा शुक्रवार को मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिन्ट मीडिया के सम्मानित पत्रकारों के अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल ऑफिसर आजाद सिंह व जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव मिनाक्षी सिन्हा इत्यादि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत के चेयरमैन संजीव फौजदार द्वारा अपने सम्बोधन के माध्यम से जानकारी दी गई कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को किया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में 30,000 वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया। उन्होने बताया कि पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में 22,000 वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया था और पुलिस प्रशासन व प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के भरपूर सहयोग से इस लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया था।
उन्होने बताया कि लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया के अतिरिक्त पुलिस की 112 नम्बर बैन, नगर निगम व नगर पालिकाओं की स्वच्छता वैन के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है व जिला प्रशासन व पुलिस विभाग, बैंको इत्यादि के सहयोग से बैनर व होर्डिंग लगाये जा रहे हैं। इस कार्य में विद्वान अधिवक्तागण द्वारा भी भरपूर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालानी, परिवार विवाद, मोटर एक्सीडेट क्लेम, दाण्डिक प्रकृति के शासनीय विवाद, सिविल वाद, राजस्व वाद, जलकर, गृहकर, पेंशन विवाद, विद्युत विवाद व बैंकों की रिकवरी से सम्बंधित विवादों का निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के चेयरमैन, जिला जज संजीव फौजदार द्वारा बताया गया कि इस बार भी मेरे निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल ऑफिसर आजाद सिंह, सचिव मिनाक्षी द्वारा पुलिस विभाग से सम्बंधित नोडल ऑफिसर मुकेश कुमार मिश्र तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह व अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए लोक अदालत की सफलता हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होने बताया कि मेरा वादकारियों से निवेदन है कि प्रत्येक तहसील, ग्राम न्यायालय, क्लेक्ट्रेट, जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सहभागिता से अपने वादों का निस्तारण करवायें। उन्होने वादकारियों से इस सम्बंध में भी अपील कि है कि जिन के भी वादों में लोक अदालत की तिथि नियत नहीं है, ऐसे वादकारी लोक अदालत के दिन तक भी सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपना वाद लोक अदालत में निर्णीत करवा सकते है।
उन्होने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, अन्य समस्त विभागों के साथ-साथ जिला सूचना विभाग तथा मिडिया के सहयोग से ही इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लक्ष्य पूर्ति सम्भव है। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल ऑफिसर, अपर जिला जज आजाद सिंह द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी और सचिव व सिविल जज, समस्त मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए वादों के निस्तारण में सहयोग की अपील की।