फिरोजाबाद। अपर जिला अधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में दिव्यांग मतदाताओं को उनके मताधिकार में प्रयोग हेतु उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर व्हीलचेयर की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की गई है। व्हीलचेयर का प्रयोग अन्य वृद्ध मतदाता जो चलने फिरने में असमर्थ है उनके द्वारा भी किया जा सकता है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में चलने फिरने में असमर्थ मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रयोग हेतु समस्त मतदेय स्थलों पर लाने ले जाने के लिए संबंधित क्षेत्र के लेखपालों को नोडल कार्मिक नामित किया गया है। जो अपने निजी वाहन अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से दिव्यांग चलने-फिरने में असमर्थ मतदाताओं को मतदेय स्थल तक लाने ले जाने की व्यवस्था करेंगे।ं उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में भी वृद्ध एवं दिव्यांग चलने फिरने में असमर्थ मतदाताओं को मतदेय स्थल तक लाने व ले जाने हेतु सीमित संख्या में पूर्व निर्धारित सार्वजनिक वाहनों को अनुमति दी जाएगी।

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