फिरोजाबाद/11 फरवरी/सू0वि0/
जिलाधिकारी की अध्यक्षता मंे मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की बैठक हुई सम्पन्न, दिए आवश्यक निर्देश।
चुनाव प्रचार सामग्री की विषय वस्तु समिति से प्रमाणन कराये बिना मुद्रित व प्रसारित करने पर होगी कार्यवाही।
पैम्फलेट, हैण्डबिल व अन्य चुनाव सामग्री पर मुद्रक का नाम पता, मो0 न0 व प्रतियों की संख्या अंकित किए बिना मुद्रित करने पर सम्बन्धित प्रिंटिंग प्रेस स्वामी पर होगी कठोर कार्यवाही।
समिति द्वारा टीवी चैनलों, केबिल नेटवर्क, सोशल मीडिया व समाचार पत्रों में राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों एवं पैड न्यूज पर 24 घण्टें रखी जा रही है कडी नजर।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट व विषय वस्तु पाए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध की जाएगी कार्यवाही।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल निष्पक्ष एवं पारदर्शी सम्पन्न कराने हेतु जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व मेें समग्र रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, इसी क्रम में आज शुक्रवार को जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रतिदिन की कृत कार्यवाही के बारे में समग्र रूप से जानकारी प्राप्त की। प्रभारी एमसीएमसी जिला सूचना अधिकारी दयाशंकर द्वारा बताया गया कि विज्ञापन व्यय से सम्बंधित प्रतिदिन की रिपोर्ट व्यय कमेटी को उसी दिन ही प्रेषित की जा रही है तथा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया में, समिति से बिना अनुमोदन किए विज्ञापनों के प्रकाशन करने पर एवं आचार संहिता उल्लंघन से सम्बंधित प्रकरणों पर 24 घंटे निगरानी रख कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी ने कार्यालय में आने वाले न्यूज़पेपर का अवलोकन कर पेड न्यूज से सम्बंधित खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि मीडिया में पेड न्यूज से सम्बंधित कोई भी प्रकरण आता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। समिति ने बताया कि अभी तक किसी भी अखबार के कतरन में पेड न्यूज या आचार संहिता उल्लंघन सम्बंधित मामला नहीं पाया। उन्होने कहा कि आचार संहिता का अक्षरशः पालन हो, साथ ही प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया में चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन पूरी सतर्कता से करें। इसके लिए उन्होने समिति के सदस्य, सोशल मीडिया एक्स्पर्ट, मीडिया सेल पुलिस लाइन नरेन्द्र सिंह व अजय वीर सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, यूटयूब, बैब चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर प्रसारित किए जाने वाली राजनैतिक प्रकृति के विषय वस्तु पर 24 घण्टों कडी मॉनिटरिंग करते रहें और कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट व विषय वस्तु पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन में उसकी सम्भावना बढाने अथवा प्रतिकूल प्रभाव की मंशा से पैड न्यूज को प्रकाशित करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के भाग अपप के अंतर्गत निर्वाचन अपराध माना जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। उन्होने मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि विभिन्न राजनैतिक दलों की ओर से दिये जाने वाले विज्ञापन प्रसारण एवं प्रकाशन के लिए अभ्यर्थियों को इसकी अनुमति लेनी होगी एवं विज्ञापन की पूर्ण सूचना से अवगत कराने के पश्चात ही इनका प्रसारण करना होगा। इसके लिए उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों एवं राजनैतिक दलों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ही प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह, प्रभारी एमसीएमसी, जिला सूचना अधिकारी दयाशंकर, समिति के सदस्य जिला सूचना विज्ञान अधिकारी प्रेमचंद्र, अमित उपाध्याय, सोशल मीडिया एक्सपर्ट नरेन्द्र सिंह व अजय वीर सिंह, मोहित चतुर्वेदी, दिलशाद अहमद, मुकुल वर्मा, जीशान हुसैन मौजूद रहे।