फिरोजाबाद। जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह की अध्यक्षता में मगंलवार को कलैक्ट्रेट सभागार में सदर विधायक मनीष असीजा व ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर योजना के आवेदकों द्वारा रजिस्ट्री से पूर्व किसी अन्य को भूखण्ड हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया। अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण प्रथम आवेदक को ही रजिस्ट्री कर सकता है। रजिस्ट्री होने के बाद आवेदक किसी को भी विक्रय कर सकता है। इसमें प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है। निबंधन विभाग से राय लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाये।
बैठक में आवेदकों द्वारा मांग की गयी कि भूखण्डों का कब्जा देने तक किश्तों पर ब्याज नहीं लिया जाये। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि यह सम्भव नहीं है। प्राधिकरण द्वारा बैंक से ऋण लेकर अर्जन विभाग को समस्त धनारशि जमा करा दी गयी है। लेकिन यह सुविधा होगी कि आवेदक कभी भी अवशेष समस्त धनराशि जमा करा सकता है। उसके बाद ब्याज नहीं लगेगा। आवेदकों द्वारा अभी रजिस्ट्री कराये जाने का अनुरोध किया गया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सड़के आदि विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते हुए कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा। योजना को पूर्ण करने की समय अवधि जून-2026 है। ब्याज की दर के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के स्थान पर 8.5 प्रतिशत ब्याज की दर से किश्तों का निर्धारण किया जायेगा जिसकी सूचना शीद्य्र प्रेषित कर दी जायेगी। पेनल ब्याज की दर 15 प्रतिशत वार्षिक के स्थान पर 11.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर होगी। अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह भी अवगत कराया कि देय तिथि से 30 दिन का ग्रेस अवधि प्रदान की जायेगी। ग्रेस अवधि के अन्तर्गत किश्त न जमा कराने पर देय तिथि से ब्याज देय होगा।