नोएडा. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर अगले छह महीनों तक कुछ विभागों में होने वाली हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है. यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि नगर निगम, पालिका परिषद, नगर पंचायत, जल संस्थान और जल निगम के कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकते. इस बारे में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है. उत्तर प्रदेश अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों के सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है.

आपको बता दें कि अपने वेतन और पेंशन के लिए 5 महीने से आंदोलन कर रहे जल निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने बुधवार को विधानसभा घेराव करने की कोशिश की थी. झांसी से दो बस में सवार होकर कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस व प्रशासन ने रास्ते में ही बसों को रोक लिया. दोनों पक्षों में लंबी बहस हुई. बाद में कर्मचारियों को जल निगम कॉलोनी में नजरबंद कर दिया गया.

इसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों से संबंधित सभी संगठनों और संस्थाओं की हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. सरकार के आदेश के मुताबिक, अब कर्मचारी संगठनों को आनेवाले छह महीने तक हड़ताल करने की इजाजत नहीं है. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ रजनीश ने इस बारे में आदेश जारी किया है.

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