कन्या भूर्ण हत्या क़ानून जुर्म व महिलाओं को कानूनी अधिकार के लिए खुद लड़ना चाहिए = डॉ शेफाली
=”बेटी पढ़ाओ -बेटी बचाओ” के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
=महिलाओं को उनके हक के बारे में जानकारी दी, हेल्प लाइन नम्बर व योजनाओं पर प्रकाश डाला

कासगंज: महिला कल्याण विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को शारदा जौहरी डिग्री कॉलेज में ‘बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ’ के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। जिसमें महिलाओं को उनके हक के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की निर्मला दीक्षित ने बताया कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकार के लिए स्वयं लड़ना चाहिए। सरकार एवं न्याय विभाग द्वारा महिलाओं को नि:शुल्क न्याय दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत कोई भी महिला अपनी शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकती है। इसके अंतर्गत संबंधित महिला को नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में समझौता कराने के प्रयास भी किए जाते हैं।

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ शेफाली ने बालिकाओं व महिलाओ को महामारी के दौरान होने वाले फंगल इन्फेक्शन व साफ सफाई के बारे मे बताया और कहा कि महामारी के दौरान साफ-सफाई कपड़ा या सेनेटरी नैपकिन ही इस्तेमाल करें।उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या कानूनन जुर्म है हमें इसे रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई दंपत्ति चिकित्सक के पास अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की पहचान करवाने के लिए जाता है और यदि वह डॉक्टर जानकारी देता है तो चिकित्सक और दंपत्ति को कानून के द्वारा सजा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टीकाकरण कराएं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ओम प्रकाश सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना व वन स्टॉप सेन्टर के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत समुदाय में इस दिशा में सक्रिय महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण व हिंसा पर रोकथाम के लिए महिला कल्याण विभाग का सहयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं व बच्चों को अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाएं ।

विद्यालय की प्रिंसिपल ने कहा कि कोई भी महिला, पुरुष, बालक, बालिका या थर्ड जेंडर जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में जागरूक करने का बेहतर कार्य कर रहे हैं, वह सभी बधाई के पात्र हैं ।

महिला विधिक कल्याण अधिकारी नीतू यादव ने कहा कि 1090 वूमेन पावर लाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 102 स्वास्थ्य सेवा, 112 इंटीग्रेडेड हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-किया जाए। वन स्टाप सेंटर मैनेजर प्रियंका यादव ने पुलिस और अधिकारियों को स्थानीय ऐसे स्थलों की जानकारी भी मुहैया कराई, जो महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। घरेलू हिंसा, दहेज शोषण, शारीरिक और मानसिक शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, यौनिक हिंसा और छेड़छाड़ का विरोध करने और निगरानी करने, सम्बंधित हेल्पलाइन और पुलिस में रिपोर्ट करने की अपील की।

कार्यक्रम में प्रोबेशन अधिकारी के जूनियर असिटेंट अभिषेक विश्नोई,नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष, अध्यापक व नर्सिंग छात्राएं मौजूद रहीं।


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