फिरोजाबाद/12 जुलाई/सू0वि0 सहायक श्रम आयुक्त ए0के0सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश औद्याोगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत निर्गत सरकारी शासनादेश के प्रतिपालन में श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को विभिन्न प्रतिष्ठानो मे उक्त शासनादेश के अनुसार रू0 3000.00 प्रति 100 तोडा भुगतान के सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया। मैसर्स मिलेनियम ग्लास वक्र्स, नगला भाऊ, के सेवायोजक बिन्नी मित्तल नेे चूडी जुडाई श्रमिकों को उक्त शासनादेश के अनुसार रू0 3000.00 प्रति 100 तोडा एवं 14 तोडो पर एक लिटर मिटटी के तेल के हिसाब स उप जिलाधिकारी, सदर एवं सहायक श्रम आयुक्त की उपस्थित में भुगतान किया। चूडी जुडाई का कार्य कर रहे अनिल कुमार पुत्र ठाकुरदास, नन्नूमल पुत्र चन्दन सिंह , पूरन पुत्र जगदीश, धीरेन्द्र पुत्र सरदार सिंह, जुगुनू पुत्र रघुवर दयाल, टिंकू पुत्र अमरपाल, अमर सिंह पुत्र बाबू राम, शिवम पुत्र उमेश कुमार से जानकारी प्राप्त की गयी उनके द्वारा वताया गया कि उनका भुगतान रू0 3000/-प्रति सौ तोडा तथा 14 तोडो पर एक लीटर मिटटी के तेल सहित किया गया है। मौके पर जाकर मै0 अनूप ग्लास इण्डस्ट्रीज मैनपुरी गेट एवम मै0 अंसार ग्लास वक्र्स फिरोजाबाद मै0 बाूप इण्डस्ट्रीज एवम मै0 नरायन ग्लास वक्र्स का सत्यापन के0 के0 गुप्ता एवम शिव शंकर पाल श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा किया गया। मै0इरफान ग्लास वक्र्स एवम मै0 अमृत ग्लास वक्र्स, मै0 गुरू नानक ग्लास वक्र्स का सत्यापन कॅुवर सिंह एवम प्रकाश शंखवार द्वारा किया गया। नगर में औद्योगिक शान्ति बनी हुई है। प्रतिष्ठानों से चूडी जुडाई हेतु चूडी का उठान हो रहा है। चूडी जुडाई प्रक्रिया में कार्यरत श्रमिकों से अनुरोध हैे कि वह अपना कार्य पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ करें। ंभुगतान की शिकायत आने पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त शासनादेश के अनुसार भुगतान कराया जायेगा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सेवायोजक द्वारा किये जा रहे भुगतान पर सजग दृष्टि बनाये हुए है। उभय पक्षो से अपेक्षा की गयी है कि वह नगर में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने हेतु प्रशासन का सहयोग करे।


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