फिरोजाबाद। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) जिला प्रबंधक राजमती ने बताया कि उप्र अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम लिपं दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, टूण्डला, सिरसागंज, जसराना, एका एवं फरिहा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रवासी मजदूर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक स्तर में सुधार हेतु निगम द्वारा संचालित बैकेवुल योजना तथा शहरी, ग्रामीण क्षेत्र में टेलरिंग शाॅप योजना, व्यवसायिक स्थल पर स्वंय की निजी भूमि पर दुकान निर्माण एवं लाण्ड्री धोवी समाज हेतु योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उन्होने बताया कि इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत परिचय पत्र की छायाप्रति तथा दुकान निर्माण हेतु निजी भूमि का बैनामा की छाया प्रति तथा मो.न. के साथ विकास भवन स्थित कमरा न. 202 में आकर जमा कर सकते है। उन्होने बताया कि बिलम्व तथा अधूरे आवेदन पत्र जमा नहीं किये जायेंगे। पात्रता की शर्ते आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे निवास करता हो। ग्रामीण क्षेत्र में आय सीमा वार्षिक रूपये 46080.00 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 तक है। अनुसूचित जाति तथा इसी जनपद का निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र में दिये गये पते पर निवास करता हो। आवेदक का जाति आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत हो आदि के अलावा अन्य शर्ते शामिल है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वतःरोजगार योजना, शहरी क्षेत्र निजी भूमि दुकान निर्माण योजना, लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना में लाभ लेने हेतु निगम की वेवसाइट पर कर फार्म आनलाइन आवेदन करें।