फिरोजाबाद। पोइजन एक्ट-1919 के अंतर्गत मिथाइल एल्कोहल को विष घोषित कर दिया गया है। मिथाइल अल्कोहल नामक विष को कब्जे में रखने और उसके क्रय-विक्रय को विनियमित करने के लिए पाॅयजान एक्ट-1919 के अंतर्गत उप्र पाॅयजन (रेगुलेशन ऑफ पजेशन एंड सेल) (संशोधन) नियमावली-1994 यथासंशोधित 2014 विज्ञापित की गई है। इस नियमावली के अंतर्गत मिथाइल एल्कोहल को कब्जे में रखने व विक्रय करने के संबंध में अनुज्ञापन एवं परमिट तथा लाइसेंस प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) के द्वारा जारी किए जाने का प्रावधान बनाया है।
जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने जनसामान्य को सूचित किया है कि जिसमें अनुज्ञापन का प्रकार एम0ए0-1 मिथाइल एल्कोहल उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए, एम0ए0-2 मिथाइल अल्कोहल की थोक बिक्री का अनुज्ञापन, एम0ए0-3 मिथाइल अल्कोहल की फुटकर बिक्री का अनुज्ञापन, एम0ए0-4 मिथाइल अल्कोहल क्रय करने, प्रयोग करने या बिक्री का अनुज्ञापन, एम0ए0-5 मिथाइल एल्कोहल क्रय करने की परमिट, एम0ए0-6 मिथाइल अल्कोहल के परिवहन व आयात का परमिट, एम0ए0-7 मिथाइल अल्कोहल के परिवहन व निर्यात का परमिट, एम0ए0-8 अनुज्ञापियों द्वारा मिथाइल अल्कोहल की प्राप्ति, उपभोग एवं बेचे गए मिथाइल अल्कोहल के लेखे का रजिस्टर तथा एम0ए0-9 अनुज्ञापन का उद्देश्य अनुज्ञापियों द्वारा प्राप्त मिथाइल अल्कोहल की मासिक विवरणी हैं। उन्होने बताया कि जनपद में मिथाइल अल्कोहल से संबंधित उत्पाद बनाने एवं बेचने वाली ऐसी इकाइयों जिनके पास नियमानुसार विष अधिनियम एवं तत्संबंधित नियमावली के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस न हो एवं विशेष रूप से जिन्हें मिथाइल अल्कोहल से संबंधित नियमों की जानकारी कलेक्ट्रेट स्थित आबकारी विभाग के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर, लाइसेंस प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से लाइसेंस अवश्य प्राप्त कर लें। अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार तत्काल कठोर कार्यवाही की जाएगी।


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