फिरोजाबाद जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह के निर्देशानुसार उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र ने बताया है कि कोविड-19 महामारी की व्यापकता एवं इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना में वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों एवं नवीन स्थापित होने वाली ऐसी औद्योगिक इकाइयों हेतु प्रभावी होगी, जो कोविड से सम्बंधित आवश्यक मेडिकल सामग्री हेतु अधिसूचित (कोविड नोटिफाइड एसेंशियल मेडिकल गुडस) हेतु अपनी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने अथवा क्षेत्र में नवीन इकाई स्थापित करने हेतु इच्छुक है, योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगी, यह योजना शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभाव में रहेगी, योजना को कोविड सम्बंधित आवश्यकता मेडिकल सामग्री हेतु अधिसूचित कोविड नोटिफाइड एसेंशियल मेडिकल गुड्स से संबंधित इकाइयों हेतु ही प्रभावी होगी, पात्रता हेतु प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट में पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा रुपए 20 लाख होगी, पात्र इकाई को विभिन्न विभागों से संबंधित इकाई स्थापना एवं संचालन में आवश्यक समस्त प्रकार की स्वीकृतियों, अनापत्तियों इत्यादि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 के अंतर्गत 72 घंटे की अवधि में प्रदान की जा सकेगी
उन्होने बताया कि पात्र इकाई को प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट की स्थापनार्थ हुए व्यय का 25 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 10 करोड़, जो भी कम हो कि वित्तीय सहायता पूंजी उपादान के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। इकाई द्वारा प्राप्त कराए गए आवेदन पत्रों के प्रारंभिक परीक्षण के उपरांेत आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह की अध्यक्षता में अनुमोदन हेतु गठित समिति जिसमें उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया गया है, के द्वारा गठित अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि उक्त के संबंध में जनपद से सम्बंधित कार्यरत औद्योगिक इकाइयों एवं इच्छुक उद्यमियों को सूचित किया है, कि वह उक्त लागू की गई योजना से लाभान्वित हो। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया है कि उ0प्र0 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रदेश में उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्यमियों द्वारा अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर 72 घंटे के अंदर सम्बंधित विभाग नियमानुसार निस्तारण की आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे, इस हेतु जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति जिसमें उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को सदस्य-सचिव नामित किया है के समक्ष उ़द्यमी द्वारा अपना आवेदन पत्र, घोषणा पत्र एवं यथापेक्षित समस्त प्रपत्र सहित कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में जमा किया जाएगा। उन्होंने उक्त के सम्बंध में सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उक्त लागू की गई व्यवस्था से लाभान्वित हो। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। प्रभारी जिला सूचना कार्यालय फिरोजाबाद।


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