दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘भारत बायोटेक’ को कोविड-19 रोधी टीके ‘कोवैक्सीन’ के दो से 18 वर्ष के बच्चों पर परीक्षण के लिए दी गई अनुमति रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) और अन्य को भी नोटिस जारी किया गया है।
कोर्ट ने कोविड-19 रोधी टीके ‘कोवैक्सीन’ के दो से 18 वर्ष के बच्चों पर ‘क्लिनिकल ट्रायल’ के लिए दी गई अनुमति पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया है।
About Author
Post Views: 390