फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित दिव्यांगजन पुनार्वासन योजना के तहत जिले के दिव्यांगजनों को अपना व्यवसाय करने के लिये दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जायेगा।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनार्वासन योजन के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को दुकान संचालन, दुकान निर्माण एवं क्रय हेतु पात्र लाभार्थीयों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। योजना के अन्र्तगत पात्र लाभार्थीयों को विभाग के द्वारा 20000 रूपये की धन राशि स्वीकृत की जायेगी। स्वीकृत घनराशि में 5000 की धनराशि अनुदान के रूप में दी जयेगी। वही खोखा, गुमटी, हाथ ठेला क्रय करने हेतु पात्र लाभार्थीयों को वित्तीय सहायता के रूप में 10000 रूपये की धनराशि स्वीकृत की जायेगी। जिसमें 2500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिये दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश का निवासी एवं 40 प्रतिशत दिव्यांगता से प्रभवित हो, वार्षिक आय गरीबी रेखा के निर्धारित आय सीमा से अधिक ना हो। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से उपर ना हो, दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि हो अथवा खरीद में समर्थ हो। वही विभाग के द्वारा आईटीआई, पालीटेक्निक एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त डिप्लोमा धारी दिव्यांग व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।