फिरोजाबाद। प्रभारी अधिकारी यातायात, नगर मजिस्ट्रेट गुलशन ने बताया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रविजय सिंह के दिए निर्देशों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन- 2021 के निर्वाचन कार्य को सम्पन्न कराए जाने हेतु हल्के एवं भारी वाहनों की आवश्यकता होगी। उन्होने समस्त स्कूल संचालकों, वाहन स्वामियों एवं ट्रांसपोर्टरों को अपने-अपने वाहनों के अधिग्रहण आदेश सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रभारी अधिकारी यातायात, नगर मजिस्ट्रेट गुलशन ने कहा कि जिन स्कूल संचालकों वाहन स्वामियों तथा ट्रांसपोर्टरों द्वारा अधिग्रहण आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं। वह 23 अप्रैल 2021 को साए पांच बजे तक हल्के वाहनों को पुलिस लाइन एवं भारी वाहनों को रामलीला मैदान शिकोहाबाद में भेजना सुनिश्चित करें। जिन वाहनों की फिटनेस एवं अन्य प्रपत्रों की वैधता 1 फरवरी 2020 के पश्चात समाप्त हुई है। कोविड-19 संक्रमण के कारण उन सभी वाहनों की फिटनेस एवं वैधता भी 30 जून 2021 तक वैद्य रहेगी। नगर मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जो भी वाहन स्वामी निर्वाचन कार्य के दौरान इन आदेशों की अवहेलना करगा। उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। जिसके लिए वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होगा।


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