फिरोजाबाद। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा शनिवार रात आठ से सोमवार सुबह सात बजे तक 35 घंटे के कोरोना कफ्र्यू के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में सर्वसाधारण को बताया है कि रविवार को कंटीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज को चलाने की अनुमति है। इसके साथ ही साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 का प्रोटोकाल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दवा, फार्मास्यूटिकल, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों के कर्मियों एवं श्रमिकों को भी आने जाने की अनुमति होगी। उन्होने कहा कि शनिवार एवं रविवार को शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों का प्रतिबंध लागू रहेगा। साथ ही बताया कि एनडीए की परीक्षा तथा अन्य निर्धारित परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों एवं उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। सार्वजनिक परिवहन में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन सुनिश्चित होगा। अंतिम संस्कार के दौरान भी अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी।


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