नाबालिग बालिका के दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मृदुल दुबे ने पन्द्रह वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास एवं बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के हितार्थ उसके पिता को दी जाएगी।
मामला थाना नगला सिंघी से जुड़ा है। वादी ने रिपोर्ट में कहा कि दिनाॅक 29 अप्रैल 2018 को उसकी पुत्री को दस्त हो रहे थे जो रात करीब 11 बजे अपनी मम्मी से कहकर टार्च लेकर खेत में शौच के लिए गयी हुई थी वहां प्रदीप उर्फ भोला पुत्र पप्पू उर्फ महिपाल निवासी बाॅस झरना थाना नगला सिंघी फिरोजाबाद ने पीछे से आकर पकड़ लिया और मुॅह दबाकर उसे गोद में उठाकर पास में बनी झौंपड़ी में ले गया और करीब तीन-चार घण्टे वहाॅ पर रखा और कई बार उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे छोड कर चला गया। पीड़िता रोती हुई घर आ रही थी तभी रास्ता में उसके मम्मी पापा मिल गये। जिन्हें घटना की जानकारी दी। घटना के सम्बन्ध में वादी द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपी के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीशध्विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मृदुल दुबे की न्यायालय में की गयी। न्यायालय में तमाम गवाहों के ब्यान दर्ज किये गये। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजमोद सिंह चैहान एवं पीड़िता के निजी अधिवक्ता डम्बर सिंह कुशवाहा ने केस को साबित करने के लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।