उत्तर प्रदेश अधिनियम-1910 की धारा-59 व आबकारी दुकानों के बन्दी से संम्बन्धित नियम 13 (ख) के बिन्दु 1 तथा लाइसेंस / उद्घोषित शर्तों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं रमेश रंजन जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, फिरोजाबाद आदेश देता हूँ कि 26 जनवरी 2025, गणतंत्र दिवस (दिन रविवार) के अवसर पर जनपद की समस्त आबकारी दुकानों (यथा थोक / फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भांग, मॉडलशाप एफ०एल०-7बी० बार, एफ0एल0-7सी क्लब बार, एफ०एल०-6 समिश्र बार) अनुज्ञापन की शर्तों के अधीन बन्द रखी जायेंगी। इस बन्दी के फलस्वरूप अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं
उपरोक्त आदेश का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये।
(रमेश रंजन)
कलैक्टर / लाइसेंस प्राधिकारी
फिरोजाबाद।
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