प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है, इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी बेघर एवं आवास विहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराए जाने का कार्य किया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं की पात्र परिवार लाभार्थी का नाम सर्वेक्षण के पश्चात तैयार की जाने वाली स्थाई पात्रता सूची में सम्मिलित हो, इसी कारण नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ने हेतु आवास सर्वेयर का कार्य चल रहा है, सर्वेयर के अंतर्गत पात्रता हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए हैं।
आश्रय विहीन परिवार होना चाहिए, बेसहारा भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले लोग हो, हाथ से मेला ढोने वाले लोग हो, आदिम जनजाति समूह के लोग हो, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर हो, उन लोगों को इस योजना से लाभान्वित नहीं किया जा सकता है जिनके पास मोटर युक्त तिपहिया या चौपाइयां वाहन हो, मशीन तिपहिया व चौपाइयां कृषि उपकरण हो, 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट धारक हो, वह परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम परिवार, वह परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वह परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, वह परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असंचित भूमि हो, जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में पीडी डीआरडीए द्वारा लगातार आवास सर्वेंयरो का काम कराया जा रहा है, जिससे पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके