एफडीए विभाग द्वारा दिवाली अभियान में लिये गये खाद्य पदार्थ सरसों के तेल के नमूने प्रयोगशाला की जॉच में असुरक्षित (मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक)।
सहायक आयुक्त (खाद्य) चन्दन पाण्डेय द्वारा दीपावली त्यौहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कराकर प्रयोगशाला को जॉच हेतु प्रेषित किये गये थे, जिनकी रिपोर्ट कार्यालय को प्राप्त हुयी हैं।
1. दिनांक 26.10.2024 को सुहाग नगर, फिरोजाबाद में तेल विक्रेता राजेश कुमार पुत्र श्री रामभरोसी लाल से रिफाइन्ड सोयाबीन का नमूना लेकर सीजर कार्यवाही की गयी थी तथा लगभग 198 लीटर खाद्य तेल को सीज किया गया था। जाँच में रिफाइन्ड का नमूने में रैन्सिडिटी एवं एसिड वैल्यू अधिक पाये जाने से नमूना असुरक्षित पाया गया है।
2. दिनांक 26.10.2024 को सुहाग नगर, फिरोजाबाद में तेल विक्रेता दीपक गुप्ता पुत्र श्रीचन्द्र गुप्ता से रिफाइन्ड सोयाबीन ऑयल एवं सरसों के तेल का नमूना लेकर लगभग 52000 रुपये का खाद्य तेल सीज किया गया था। जॉच में खाद्य तेल में बटर यलो रंग (प्रतिबंधित) पाया गया है तथा दौनों नमूने असुरक्षित पाये गये हैं।
3. कठफोरी सिरसागंज, फिरोजाबाद से रामवीर पुत्र श्री रामबाबू से संग्रहित काजू का नमूना असुरक्षित पाया गया है।
4. दिनांक 27.10.2024 को एटा रोड, शिकोहाबाद में शिवम गुप्ता पुत्र श्री राकेश कुमार से संग्रहित सरसों के तेल का नमूना अधोमानक (मानकों के विपरीत) पाया गया है।
सहायक आयुक्त (खाद्य) चन्दन पाण्डेय द्वारा बताया गया है कि जनपद में खाद्य तेल पर बडी मात्रा में मिलावट पायी जा रही है, जिससे अल्सर जैसी गम्भीर बीमारी होती है।
खाद्य तेल में इस प्रकार की मिलावट के विरुद्ध सहायक आयुक्त (खाद्य) चन्दन पाण्डेय द्वारा जनपद की सीमा से सटे जनपद जैसे आगरा / मथुरा आदि से आपूर्ति हेतु लाये जा रहे खाद्य तेल पर कडी निगरानी रखी जा रही है साथ ही जनपद फिरोजाबाद में एक गोपनीय टीम गठित कर मिलावटी तेल विक्रेताओं को चिन्हित किया जा रहा है, जिन पर औचक छापामार कार्यवाही की जायेगी।
जॉच में फेल पाये गये नमूनों से सम्बन्धित कारोबार कर्ताओं के इनके लाइसेंस निलम्बित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, जिनमें आजीवन कारावास तथा अधिकतम 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।