आज दिनांक 14-11-2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा मैरिज होम मालिकों / संचालकों संग पुलिस लाइन स्थित सभागार में गोष्ठी आयोजित की गयी । गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं अन्य पुलिस अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहे । गोष्ठी को दौरान महोदय द्वारा मैरिज होम मालिकों / संचालकों कर निम्नलिखित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गएः-
1-शादियों में छोटे बच्चों का गैंग घूमता है जो कि कीमती सामान को गायब कर देता है और उन पर शक भी नहीं होता है अतः मैरिज होम में कीमती सामान रखने के लिए सुरक्षित सेफ बनायी जाए एवं विधिवत वर / वधू पक्ष को वहाँ अपना विश्वासपात्र व्यक्ति रखने के लिए बताया जाए ।
2-पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए साथ ही वहाँ पर गार्ड नियुक्त किया जाए जिससे वाहनों की निगरानी की जा सके ।
3-मैरिज होम में सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाएँ जाने चाहिए जिससे अन्दर / बाहर / आने जाने वाले गेट / पार्किंग पर पूर्ण निगरानी रखी जा सके ।
4- हर्ष फायरिंग पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है । इसका अवश्य पालन होंना चाहिए ।
5-मा0 न्यायालय के आदेश निर्देशों के क्रम में डीजे की ध्वीनी तीव्रता व समय का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ।
6-प्रत्येक मैरिज होम मालिक / संचालक को मैरिज होम बुक करने से पहले मैरिज होम की शर्तों के पालन हेतु दोनों पक्षों ( वर व वधु पक्ष) से हस्ताक्षर करा लेने चाहिए जिसमें मैरिज होम की किन-किन शर्तों को पूरा करना है जैसे कि हर्ष फायरिंग व डीजे की गाइडन लाइन से सम्बन्धी सभी शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी होंनी चाहिए एवं उनका पालन दोनों पक्षों को करना है अन्यथा सम्बन्धित थाने द्वारा विधिक कार्यवाही की जाएगी ।
7-शादियों में छोटे बच्चों का गैंग घूमता है जो कि कीमती सामान को गायब कर देता है ।
8-फायर सेफ्टी हेतु मैरिज होम में अग्निशमन विभाग की शर्तों के अनुसार पर्याप्त अग्निशमन उपकरण / उचित इंतजाम होंने चाहिए ।
9-कुछ मैरिज होम मालिकों / संचालकों द्वारा कैटरिंग व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है जिसमें साफ सफाई रहे जिससे फूड़ प्वाइंजनिग न हो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।