विधिक सेवा दिवस समाज के कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने का महाअभियान

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक सेवा दिवस दिनांक 09-11-2024 को भव्य रूप से मनाने के लिए आज दिनांक 07-11-2024 को जनपद के समस्त तहसीलदारों और परा विधिक स्वयं सेवकों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इस दिन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग, विशेषकर कमजोर और पिछड़े वर्गों को न्यायिक सहायता और उन्हें कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

प्राधिकरण के सचिव श्री पीयूष सिद्धार्थ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा बताया गया कि विधिक सेवा दिवस का मूल उद्देश्य “न्याय सबके लिए” की भावना को साकार करना है। यह दिन न केवल कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है, बल्कि उन लोगों तक न्याय पहुंचाने का माध्यम भी है, जो अपने अधिकारों से बंचित हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए विधिक सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

इसी क्रम में बताया कि जिले के प्रत्येक तहसील स्तर पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शिविर एवं रैलियाँ आयोजित की जायेंगी। इन कार्यक्रमों के तहत लोगों को उनके विधिक अधिकार, सरकारी योजनाएं और निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। उपस्थित सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में विधिक सेवा दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाएं। इसके तहत वे सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति को न केवल अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिले, बल्कि न्याय तक उनकी पहुंच भी सुलभ हो। विशेष शिविरों में मुकदमों के त्वरित निपटारे, कानूनी सलाह, और आवश्यक सहायता की व्यवस्था होगी एवं परा विधिक स्वयं सेवक इस अभियान की रीढ़ होंगे। वे कानूनी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक विधिक सहायता प्रदान करायेंगे। विधिक जागरूकता रैली लोगों को विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित की जायेंगी।

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