कीटनाशक रसायन विक्रेता कृषकों को पक्की रसीद दें, अन्यथा होगी कार्यवाही

राजेश कुमार जिला कृषि रक्षा अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा जारी प्रेस विज्ञाप्ति के द्वारा जनपद के कीटनाशक रसायन विक्रेता किसानों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराने एवं कीटनाशी गुणवत्ता नियंत्रण में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 यथा संशोधित के प्राविधानों को कढ़ाई से लागू करने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है। विक्रेताओं द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने पर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती हैं। कीटनाशी रसायन विक्रेता द्वारा अपनी दुकान पर अनिवार्य रूप से अपनी दुकान का नाम, कीटनाशी लाइसेंस संख्या, प्रोपराइटर का नाम, मोबाइल नम्बर एवं प्रिय किसान बन्धु कीटनाशी रसायन क्रय करते समय अपनी पक्की रसीद / कैश मैमो अवश्य प्राप्त करें, का अंकन करना सुनिश्चित करें। कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कृषकों को अनिवार्य रूप से कैश मैमो/क्रेडिट, मैमो / पक्की रसीद उपलब्ध करायी जाय। कैश मैमो पर कीटनाशी रसायन का नाम, बैच नम्बर, विनिर्माण तिथि, अवसान तिथि एवं विक्रय मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कीटनाशी लाइसेंस से सम्बन्धित अभिलेखों यथा स्टॉक पंजिका, भण्डार पंजिका, रेट बोर्ड आदि को अद्यतन रखने का प्राविधान है। प्रतिष्ठान पर कीटनाशी लाइसेंस की छाया प्रति चस्पा की जायें। कीटनाशी विक्रेता उसी कीटनाशी कम्पनियों से क्रय-विक्रय का व्यापार करेगे जिनका कीटनाशी अधिकार पत्र का अंकन उनके कीटनाशी लाइसेंस पर होगा। कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा बगैर कोई सूचना के अपनी दुकान बन्द नहीं करेंगें। कीटनाशी रसायन विक्रेताओं बिना निर्धारित शैक्षिक योग्यता अथवा तकनीकी सहायक के सहयोग के बगैर व्यापार नहीं करेगें। कीटनाशी विक्रेता प्रत्येक माह की 25 तरीख तक अनिवार्य रूप से कीटनाशी रसायन क्रय-विक्रेय की सूचना जिला कृषि रक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उनक़े एवं उच्चाधिकारियों द्वारा आपके प्रतिष्ठान के निरीक्षण के समय उक्त निर्देशों का पालन करते हुये नही पाये जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 में निहित प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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