मत्स्य पालन पट्टा शिविर सूचना ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में दिये गये प्राविधानों, माननीय – उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों के अनुसार दिनांक 11.10.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तहसील सदर फिरोजाबाद के सभागार में निम्नलिखित तालाबों पोखरों का मत्स्य पालन पट्टा / आवंटन करने हेतु शिविर मुख्यालय आयोजित किया जा रहा है। जिसमें शासनादेशानुसार निम्नलिखित ग्रामों का दस वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा / आवंटन करने हेतु शिविर का आयोजन किया जायेगा।
जिन-जिन तालाबों/पोखरों / गडढ़ों हेतु एक से अधिक पात्र व्यक्ति आयेंगे उन तालाबों के तालाबों/पोखरों / गडढ़ों का पट्टा/आवंटन की कार्यवाही नीलामी के माध्यम से की जायेगी। नीलामी की दशा में अधिकतम बोली दाता को अपनी बोली का 1/4 धनराशि तत्काल जमा करानी होगी, अन्यथा की दशा में उसकी जमानत धनराशि राजकीय कोष में जमा कर दी जायेगी। 02 हेक्टेयर से बडे तालाबों का पट्टा आवंटन पंजीकृत मछुआ समुदाय की सहकारी समिति को किया जायेगा। शिविर में आवेदन पत्रों एवं प्रार्थना पत्रों के साथ आय-जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण-पत्र छः माह से अधिक पुराना न हो। जिन प्रार्थना पत्रों के साथ ये प्रमाण पत्र संलग्न नही होंगें, उन प्रार्थना पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। प्रार्थी / प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र देते समय सम्बन्धित नायब तहसीलदार से • प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लेंगें। अन्यथा बाद में शिकायत किये जाने पर विचार नही किया जायेगा।
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सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में दिये गये प्राविधानों, माननीय – उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों के अनुसार दिनांक 11.10.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तहसील सदर फिरोजाबाद के सभागार में निम्नलिखित तालाबों पोखरों का मत्स्य पालन पट्टा / आवंटन करने हेतु शिविर मुख्यालय आयोजित किया जा रहा है। जिसमें शासनादेशानुसार निम्नलिखित ग्रामों का दस वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा / आवंटन करने हेतु शिविर का आयोजन किया जायेगा।
जिन-जिन तालाबों/पोखरों / गडढ़ों हेतु एक से अधिक पात्र व्यक्ति आयेंगे उन तालाबों के तालाबों/पोखरों / गडढ़ों का पट्टा/आवंटन की कार्यवाही नीलामी के माध्यम से की जायेगी। नीलामी की दशा में अधिकतम बोली दाता को अपनी बोली का 1/4 धनराशि तत्काल जमा करानी होगी, अन्यथा की दशा में उसकी जमानत धनराशि राजकीय कोष में जमा कर दी जायेगी। 02 हेक्टेयर से बडे तालाबों का पट्टा आवंटन पंजीकृत मछुआ समुदाय की सहकारी समिति को किया जायेगा। शिविर में आवेदन पत्रों एवं प्रार्थना पत्रों के साथ आय-जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण-पत्र छः माह से अधिक पुराना न हो। जिन प्रार्थना पत्रों के साथ ये प्रमाण पत्र संलग्न नही होंगें, उन प्रार्थना पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। प्रार्थी / प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र देते समय सम्बन्धित नायब तहसीलदार से • प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लेंगें। अन्यथा बाद में शिकायत किये जाने पर विचार नही किया जायेगा।