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नवरात्रि के दौरान वृत के खान-पान एवं फलाहार की शुद्धता हेतु विशेष अभियान का गठन

जनहित में मिलावट पर की गयी शिकायतों के लिये वाट्सअप नम्बर जारी।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत वृत के आहार / फलाहार की शुद्धता सुनिश्चित कराये जाने से सम्बन्धित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी के निर्देशन में सहायक आयुक्त (खाद्य)-2, फिरोजाबाद चन्दन पाण्डेय द्वारा जिले भर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की 02 टीमों का गठन किया है तथा टीम को वृत आहार (कुट्ट का आटा/सिंघाडे का आटा/साबूदाना, फलाहार इत्यादि) में मिलावट की रोकथाम हेतु मिलावट के श्रोतों को चिन्हित करने तथा वृत के उपयोग में आने वाले फलों की ठेल पर सडे गले/दूषित फलों को मौके पर ही विनष्ट कराये जाने आदि जैसे कडी कार्यवाही के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

सहायक आयुक्त (खाद्य)-2, फिरोजाबाद चन्दन पाण्डेय द्वारा आगामी त्योंहारों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोकथाम हेतु मिलावट की अभिसूचनाएँ एकत्रित करने के लिये जिलाधिकारी एवं मण्डलीय सहायक आयुक्त (खाद्य), सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी से निर्देश प्राप्त कर एवं विचार विमर्श कर एक अन्य टीम का गठन किया है, जो औचक निरीक्षण कर मिलावट के श्रोतों को चिन्हित करेगी तथा जॉचोपरान्त उन प्रतिष्ठानों पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी।

आम जनता से अपील-

नवरात्रि एवं आगामी त्योंहारों के दृष्टिगत सहायक आयुक्त (खाद्य)-2, फिरोजाबाद चन्दन पाण्डेय द्वारा समस्त जनपद वासियों से अपील की है कि उपवास / वृत में अत्यधिक तले भुने और गरिष्ठ भोजन से परहेज किया जाए, बाजार में बिकने वाले पैक्ड पदार्थों पर बैच नम्बर / निर्माण तिथि/एक्सपायरी डेट/निर्माता का पता/एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस नम्बर देखकर ही खरीदा जाए एवं खुले खाद्य पदार्थों में ताजा होने की पृष्टि कर ली जाए।

व्यापार मण्डल से अपील

जनपद के समस्त व्यापार मण्डल पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्रत की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए खान पान की चीजों में शुद्धता बरकरार रखने के लिये खाद्य कारोबारियों को प्रोत्साहित करने में अपना सहयोग प्रदान करें तथा कारोबारियों को जाने अनजाने में भी लापरवाही न बरतने के लिये जागरुक करें।

नोट- आम जनमानस की मिलावट पर शिकायतों के निस्तारण हेतु वाट्सअप नम्बर 9458235661 जारी किया गया है। अपराहन 12 बजे से 05 बजे तक मिलावटों की शिकायतें उक्त नम्बर पर प्रेषित की जा सकेंगी, प्राप्त शिकायतों पर जाँच करायी जायेगी। शिकायतें मिथ्या होने / स्वंय हित में पाये जाने / रंजिशन होने पर कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा शिकायत जनहित में सही पाये जाने, मिलावट पाये जाने पर शिकायत कर्ता की पहचान गुप्त रखते हुए कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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