🔷 Meticulous Investigation & Prosecution 🔷
श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना फरिहा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1. बन्टू को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कारावास एवं 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना फरिहा के मु0अ0सं0 169/22 धारा 354,504 भादवि, 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. बन्टू पुत्र रामनरेश निवासी बूडना थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय पोक्सो-03 द्वारा दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कारावास एवं 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री कमल सिंह एवं कोर्ट पैरोकार है0 का0 अजय का विशेष योगदान रहा ।