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🔷 Meticulous Investigation & Prosecution 🔷

श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना पचोखरा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगण 1. सत्यवीर 2. विनोद उर्फ पप्पू को मा0 न्यायालय एडीजे 07 द्वारा दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
 
थाना पचोखरा के मु0अ0सं0 146/1999 धारा 147/148/307/149 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सत्यवीर 2. विनोद उर्फ पप्पू पुत्रगण स्व0 विजेन्द्र सिंह निवासीगण नगला खरगा थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय एडीजे 07 द्वारा दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्तगण को सजा दिलाने में अभियोजक श्री नारायण सक्सेना एवं पैरोकार है0 का0 लक्ष्मण सिंह का विशेष योगदान रहा ।

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