सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग

अगस्त, 2024 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि गाह अगस्त, 2024 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न पर अन्त्योदय गेहूँ 14 किग्रा०, चावल 19 किग्रा० व 02 किग्रा0 बाजरा (कुल 35 किग्ना०) प्रति कार्ड (बाजरा का स्टॉक समाप्त होने पर 14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा० गेहूं, 02 किग्रा0 चावल व 01 किग्रा० बाजरा (बाजरा का स्टॉक समाप्त होने पर 02 किग्रा0 गेंहू व 03 किग्रा० चावल) (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) वितरण किया जायेगा। निर्धारित वितरण तिथि दिनांक 07.08.2024 से 21.08.2024 तक निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उक्त वितरण नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में सुनिश्चित कराया जायेगा। दिनांक 21.08.2024 को मोबाइल ओ०टी०पी० के माध्यम से आधार ऑथेन्टिकेशन से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। वितरण कार्य निश्चित समयानुसार सुनिश्चित किया जायेगा। जिससे कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे।

अतः समस्त कार्डधारकों / उपभोक्ताओं से अपील है कि वह शासन द्वारा निर्धारित वितरण तिथि पर अपना खाद्यान्न निःशुल्क उचित दर विकेताओं से नियमानुसार प्राप्त करें एवं वितरित फोर्टिफाइड चावल का अधिक से अधिक स्वयं प्रयोग करते हुये अपने सह सम्बन्धियों को भी प्रयोग करने हेतु जागरूक करें।

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