फिरोजाबाद/05 अगस्त/सू0वि0
उप कृषि निदेशक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि को दिनांक 31 जुलाई, 2024 से बढाकर 10 अगस्त 2024 कर दिया गया है।
फसल बीमा हेतु अधिसूचित फसलें
फसल का नाम बीमित राशि प्रीमियम राशि
धान 82700 1654
मक्का 58700 1174
बाजरा 57500 1150
तिल 14400 288
मिर्च 50000 2500
उन्होने बताया कि वर्तमान खरीफ के अन्तर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी किसान भाई 10 अगस्त, 2024 तक अपनी फसल का बीमा अवश्य करा लें। जिन कृषकों का किसान के्रडिट कार्ड बना हुआ है उन कृषकों की फसल का बीमा बैंकों के द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। यदि कोई कृषक अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहता है तो उसे बैंक में इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा। गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल वुबाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निकट के कामन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है। इस योजना में प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है।
फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खडी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जल भराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्तआगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को क्रियान्वयन के लिये जनपद हेतु शासन स्तर से एच0डी0एफ0सी0 एग्रो जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 को बीमा कम्पनी को नामित किया गया है।
पुर्नगठित मौसम आधारित बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2023, में 2873 किसानों को 2.50 करोड से अधिक की क्षति पूर्ति बीमा कम्पनी के द्वारा दी गयी है। फसल बीमा योजना में वर्ष 2023 में बीमित 504 कृषकों को 45 लाख धनराशि का भुगतान बीमा कम्पनी के द्वारा किया गया है।
शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर-14447 जारी किया गया है, जिस पर काॅल कर कृषक योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते है तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेत 72 घण्टे के अन्दर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है।
अतः जनपद के समस्त किसान भाईयों से अनुरोध है कि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक भागीदारी करते हुए योजना का लाभ लें।