श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना नारखी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगण 01. सनी व 02. राजू को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 फिरोजाबाद द्वारा दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष कारावास एवं 1800-1800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना नारखी के मु0अ0सं0 251/2023 धारा 380,411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. सनी पुत्र चिरंजीलाल निवासी दौलतपुर थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद व 02. राजू पुत्र ओमप्रकाश निवासी जौदरी थाना नारखी को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 फिरोजाबाद द्वारा दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष कारावास एवं 1800-1800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह यादव एवं कोर्ट पैरोकार है0का0 जगदीश का विशेष योगदान रहा ।