श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना खैरगढ पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगण 01-जगदीश 02-भंवर सिंह 03-डोरीलाल को मा0 जिला न्यायालय ए0 एस0 जे0 02 द्वारा दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना खैरगढ के मु0अ0सं0 141/2000 धारा 147,148,144,452,307,304 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01-जगदीश पुत्र मनोहर 02-भंवर सिंह पुत्र डोरीलाल 03- डोरीलाल पुत्र सुखपाल समस्त निवासीगण स्यावरी थाना खैरगढ जनपद फिरोजाबाद को जिला न्यायालय ए0एस0जे0 02 द्वारा दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री प्रेम सिंह वर्मा, विवेचक श्री आर वी यादव एवं कोर्ट पैरोकार है0का0 योगेश शर्मा का विशेष योगदान रहा ।