श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त कृष्ण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 07 वर्ष कारावास एवं 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना उत्तर के मु0अ0सं0 859/2018 धारा 363,366 भादवि एवं ¾ पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त कृष्ण पुत्र वीरी सिंह निवासी न्यू अम्बेडकर नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय ए.एस.जे./पॉक्सो-1 द्वारा दोषी पाते हुए 07 वर्ष कारावास एवं 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री अवधेश भारद्वाज एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 अजय कुमार का विशेष योगदान रहा ।