श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना फरिहा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त रवि को मा0 जिला न्यायालय पोक्सो 03 द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
 
थाना फरिहा के मु0अ0सं0 93/2022 धारा 376 भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट, 3(2)5 एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रवि बघेल पुत्र छोटेलाल निवासी नन्दपुर थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद को जिला न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री कमल सिंह , विवेचक श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा एवं कोर्ट पैरोकार है0का0 अजय कुमार का विशेष योगदान रहा ।

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