श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना दक्षिण पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त मोनू को मा0 न्यायालय स्पे0 पॉक्सो एक्ट द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना दक्षिण के मु0अ0सं0 29/2021 धारा 376AB भादवि, 5M/6 पॉक्सो एक्ट, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मोनू पुत्र महीपाल निवासी ठेके वाली गली हिमांयुपुर थाना दक्षिण को मा0 न्यायालय स्पे0 पॉक्सो एक्ट द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री संजीव शर्मा, विवेचक श्री हरीमोहन सिंह एवं कोर्ट पैरोकार का0 विकास का विशेष योगदान रहा ।