मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के 03 दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें- एडीएम

अपर जिलाधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने कलैक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक कर उन्हे निर्देशित किया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों, राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, हेण्डबिल इत्यादि छपवाये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश दिये गये है, प्रचार सामिग्री पर प्रिन्टिग प्रेस का नाम, छापी गयी प्रचार सामग्री की संख्या, पता आदि का विवरण प्रत्येक दशा में अंकित किया जाना है। उन्होने समस्त प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों जो निर्वाचन से संबंधित चुनाव प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, हेण्डबिल इत्यादि को छापने का कार्य करते है, को कहा है कि वह बिना नाम, पते, संख्या के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री न छापें, इसका उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में दंड, जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान किया गया है। उन्होने कहा कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों, राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री छपवाई जायेगी, निर्वाचन के दौरान पम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण परं कतिपय शर्तों के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाया गया है।
उन्होने बताया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर का प्रकाशन, मुद्रण नहीं करेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो, दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात मुद्रक द्वारा प्रकाशक के घोषणा की प्रति के साथ दस्तावेज की 03 प्रतियां रिटर्निग आॅफीसर को भेजी जायेगी। उन्होने कहा है कि किसी भी निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर तथा प्रकाशक सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।
बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व उसे मीडिया सर्टिफिकेटेशन एवं माॅनीटरिंग कमेटी से प्रमाणित कराना होगा, सभी प्रत्याशियो को पैड न्यूज से सतर्क रहना होगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनैतिक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा, कोई भी केबिल ऑपरेटर, टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर इसका उल्लंघन करते पाया गया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की सुसंगत धाराओं में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने स्पष्ट रूप से बताया है कि आयोग ने इस्टाग्राम, यूट्यूब, कू एप, व्हाट्स एप, फेसबुक, वाॅइसमेसेज आदि को सोशल मीडिया माना है, सोशल मीडिया पर चुनाव को प्रभावित करने वाले, आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन, हेट स्पीच, मतदाताओं को लुभाने सम्बन्धी खबरों पर संज्ञान लिया जायेगा।

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