“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप महिला सम्बन्धी अपराध एवं एससी/एसटी एक्ट के मामले में 02 अभियुक्तगण अरविंद सिंह व चिन्टू को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 11500-11500 रुपये के जुर्माने से किया दण्डित ।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना नारखी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-212/99 धारा 354/323/34/506 भादवि व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट में 02 अभियुक्तगण 1. अरविन्द सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह 2. चिन्टू पुत्र कृपाल सिंह निवासीगण सखावतपुर थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय स्पेशल जज / पॉक्सो-01 द्वारा दोषी पाते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 11500-11500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री नरेन्द्र सोलंकी, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 जगदीश सिंह का विशेष योगदान रहा है ।