श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना एका पर पंजीकृत अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए अभियुक्त अन्तराम सिंह को 03 वर्ष व 05 हजार रुपये एवं जोगेन्द्र सिंह , रवीन्द्र सिंह प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कारावास एवं 44-44 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना एका के मु0अ0सं0 64/1990 धारा 115 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अन्तराम सिंह पुत्र श्री राम निवासी नगला धीर थाना एका जनपद फिरोजाबाद को नगला धीर थाना एका जनपद फिरोजाबाद को 03 वर्ष का कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित व मु0अ0सं0 64/1990 धारा 147,148,304(1),307 से सम्बन्धित अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह पुत्र अन्तराम व रवीन्द्र सिंह पुत्र अन्तराम निवासीगण नगला धीर थाना एका जनपद फिरोजाबाद को नगला धीर थाना एका जनपद फिरोजाबाद 10-10 वर्ष का कारावास एवं 44-44 हजार रुपये से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में SPP श्री प्रिय प्रताप, एवं पैरोकार है0 का0 राकेश कुमार विशेष योगदान रहा ।