श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना एका पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त बबलू को मा0 न्यायालय पोक्सो-03 द्वारा दोषी पाते हुए को 04 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना एका के मु0अ0सं0 238/2021 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त बबलू पुत्र मलिखान निवासी खुशालपुर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस को मा0 न्यायालय पोक्सो-03 द्वारा दोषी पाते हुए को 04 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री कमल सिंह, विवेचक उ0नि0 श्री विजय सिंह एवं पैरोकार हे0का0 राकेश कुमार का विशेष योगदान रहा ।