सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों के विवाह हेतु विवाह अनुदान योजना के आवेदन किये जा रहे है। ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा के अन्तर्गत हो अर्थात् शहरी क्षेत्र में रु0 56,460 एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46,080 प्रति वर्ष से अधिक न हो, के अन्तर्गत आय सीमा वाले ही व्यक्ति उक्त योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) का आधार कार्ड, यर/वधु का आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नं० तथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक अपना तथा पुत्री, जिसकी शादी हेतु आवेदन किया जा रहा है, दोनो का आधार आधारित के०वाई०सी० एवं आधार से मोबाईल नम्बर लिंक कराया जाना अनिवार्य है। आवेदकों द्वारा इस बेबसाईट www.shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन कराया जायेगा। रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आधार से लिंक मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से आवेदन पत्र को लॉगिन किया जायेगा, जिसमें समस्त विवरण अंकित कर तथा सम्बन्धित अभिलेखों को बेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड़ कर आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से लॉक किया जायेगा। आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले तथा 90 दिन बाद तक की ही उसी वित्तीय वर्ष अर्थात् 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य में किया जा सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति जिनकी पुत्री का विवाह माह मार्च में होना है, वे अनुदान हेतु आवेदन माह मार्च में ही करें, जिससें कि शासनादेशानुसार उनकों अगले वित्तीय वर्ष में उक्त योजना का लाभ मिल सकें। शादी की दिनांक तक वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। उक्त योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय बेवसाईट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित है। जनपद फिरोजाबाद में निवासरत् व्यक्तियों द्वारा जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साईवर कैफे, निजी इण्टरनेट से निर्देशों के अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र के प्रिंटआउट को मय संलग्नकों सहित शहरी क्षेत्र में निवासरत् व्यक्ति अपनी सम्बन्धित तहसील तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत् व्यक्ति अपने सम्बन्धित ब्लॉक में जमा करना सुनिश्चित् करें। पात्र व्यक्तियों को शासनादेश में उल्लिखित नियम के अनुसार प्रति लाभार्थी धनराशि रू0 20,000.00 की दर से देय होती है। पात्र व्यक्तियों को शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार अनुदान प्रेषित होगा।