“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पोक्सो के अपराध में अभियुक्त अभिषेक पण्डित को मा0 न्यायालय द्वारा 15 वर्ष के कारावास की सजा एवं 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-26/22 धारा 452/376/386/323/504/506 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट में अभियुक्त अभिषेक पण्डित पुत्र राजू पण्डित जाजूमई थाना जसराना फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 15 वर्ष का कारावास व कुल 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है । सजा कराने में अभियोजक श्री कमल सिंह एवं कोर्ट पैरोकार है0का0 वेदपाल सिंह का विशेष योगदान रहा है ।