श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना टूण्डला पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगण 1.अतुल उर्फ राहुल, 2.सोनू उर्फ शेट्टी को मा0 न्यायालय एडीजे-01 द्वारा दोषी पाते हुए 42 माह का कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना टूण्डला के मु0अ0सं0 252/20 धारा 392 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.अतुल उर्फ राहुल पुत्र रामनाथ निवासी कबीरनगर गली नम्बर 04 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद, 2.सोनू उर्फ शेट्टी पुत्र महावीर निवासी सत्य नगर की पुलिया थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय एडीजे-01 द्वारा दोषी पाते हुए 42 माह का कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्तों को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अजय कुमार शर्मा एवं पैरोकार हे0का0 हरेन्द्र का विशेष योगदान रहा ।