श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना रसूलपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त गोविन्द को मा0 न्यायालय एएसजे/पोक्सो-03 द्वारा दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना रसूलपुर के मु0अ0सं0 257/16 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गोविन्द पुत्र हरिओम निवासी नींबू वाला बाग थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में ADGC श्री कमल सिंह एवं पैरोकार हे0का0 देव प्रकाश का विशेष योगदान रहा ।