“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त बच्चा उर्फ जयराम को मा0 न्यायालय पोक्सो-1 द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं कुल 28 हजार रुपये के जुर्माने से किया गया है दण्डित ।

🖋️ श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना मक्खनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-04/2017 धारा 363, 366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में अभियुक्त बच्चा उर्फ जयराम पुत्र नरायन सिंह निवासी उलाऊ खेड़ा हिरनगाँव थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-1 द्वारा दोषी पाते हुए धारा 363 के अपराध के लिये 03 वर्ष के कारावास एवं 3,000 रुपये के अर्थदण्ड , धारा 366 के अपराध के लिये 05 वर्ष के कारावासा और 5000 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अपराध के लिये 10 वर्ष के कारावास व 20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।अभियुक्त को सजा दिलाने में SPP श्री अवधेश कुमार भारद्वाज, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 कृष्ण कुमार का विशेष योगदान रहा है ।

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