सराहनीय कार्य दिनाँक 04-09-2023 थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद।

🟥 थाना नसीरपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 150/23 धारा 307 भादवि की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

🟩 अभियुक्तों ने विपक्षी को फंसाने के उद्देश्य से अपने दोस्त की मदद से स्वयं ही खुद को मारी थी गोली ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार थाना क्षेत्र नसीरपुर में दिनाँक 30.08.2023 को कथित रूप से घटित जानलेवा हमले की घटना का अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में थाना नसीरपुर पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना के सापेक्ष पंजीकृत मु0अ0सं0 150/23 धारा 307 भादवि थाना नसीरपुर जिला फिरोजाबाद का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1. रामलखन 2. रवि को दिनाँक 04.09.2023 की सुबह 9.10 बजे थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – उपरोक्त घटना सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो घटना प्रथमदृष्ट्या घटना संदिग्ध प्रतीत हुई । घटनास्थल पर ही घटना के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं के दृष्टिगत स्थानीय पुलिस को शीघ्र व सटीक अनावरण हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में पाया गया कि अभियुक्त रामलखन पुत्र कालीचरन उपरोक्त की बुआ का बेटा योगेन्द्र पुत्र बचान सिंह निवासी नगला सकटू थाना खैरगढ़, थाना खैरगढ़ के मु0अ0सं0 30/2021 धारा 302/201/34 भादवि में जिला कारागार फिरोजाबाद में निरुद्ध है । उक्त योगेन्द्र के कहने पर थाना खैरगढ़ के वादी मुकदमा को फँसाने के लिए स्वयं को अपनी ही नाजायज पिस्टल से घायल किया व अपने मित्र रवि पुत्र दलवीर सिंह को भी घायल किया और ग्राम रैना निवासी सुभाष पुत्र हुकम सिंह तथा अजय पुत्र सुभाष व नकला सकटू निवासी सुभाष के भतीजे अनेश पुत्र दीवान सिंह तथा ग्राम रजौरा निवासी संजू पुत्र वाचाराम कुल 04 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया था । प्राथमिक विवेचना में अभियोग में नामित आरोपीगण के विरुद्ध घटना कारित करने का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ बल्कि स्पष्ट हुआ कि रामलखन पुत्र कालीचरन उपरोक्त द्वारा अपने मित्र रवि पुत्र दलवीर सिंह के साथ मिलकर जेल में बन्द अपनी बुआ के बेटे योगेन्द्र पुत्र बचान सिंह निवासी नगला सकटू थाना खैरगढ़ फिरोजाबाद को हत्या के मुकदमे में सहूलियत दिलाने के लिए उसी के कहने पर प्लास से अपनी खाल खींचकर खुद ही अपनी नाजायज पिस्टल से चोट पहुँचाकर झूठा धारा 307 भादवि का अभियोग थाना नसीरपुर पर पंजीकृत कराया गया है । अब तक की विवेचनात्मक कार्यवाही से सम्पूर्ण घटनाक्रम में अभियुक्तगण रामलखन पुत्र कालीचरन व रवि पुत्र दलवीर सिंह निवासीगण रजौरा थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद तथा योगेन्द्र पुत्र बचान सिंह निवासी नगला सकटू थाना खैरगढ फिरोजाबाद की संलिप्तता पायी गयी है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –
1. रामलखन पुत्र कालीचरन निवासी ग्राम रजौरा थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद ।
2. रवि पुत्र दलवीर सिंह निवासी ग्राम रजौरा थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद ।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-
1-मु0अ0सं0 139/2012 धारा 323, 380, 427, 457, 504, 506 भादवि थाना नसीरपुर बनाम रामलखन ।
2. मु0अ0सं0 191/2020 धारा 147/504/506 भादवि, मु0अ0सं0 09/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नसीरपुर बनाम रवि ।
बरामदगी का विवरण-
1. 01 अदद पिस्टल 32 बोर नाजायज ।
2. 03 खोखा कारतूस 32 बोर ।
3. 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर ।
4. 01 अदद प्लास ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
1- थानाध्यक्ष संजुल पाण्डेय थाना नसीरपुर फिरोजाबाद ।
2- व0उ0नि0 श्री कृपाल सिंह थाना नसीरपुर फिरोजाबाद ।
3- का0 155 रामनिवास थाना नसीरपुर फिरोजाबाद ।
4- का0 187 मोहन सिंह थाना नसीरपुर फिरोजाबाद ।
5- का0 483 अमित कुमार थाना नसीरपुर फिरोजाबाद ।
6- का0 1248 वीरेश कुमार थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद ।
7- का0 1067 आनन्द कुमार थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद ।

उल्लेखनीय तथ्य – विगत 10 माह में थाना नसीरपुर पर जानलेवा हमले के कुल 04 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमे से सभी झूठे पाये गये । विगत समय में 03 अभयोगों के वादी व कथित घायलों के विरुद्ध ही वैधानिक कार्यवाही की गयी है जिनका विवरण निम्नवत् है–

1. मु0अ0सं0 227/2022 धारा 307 भादवि – वादी द्वारा उक्त अभियोग सोनू आदि 04 नफर को खुद की पत्नी भगा ले जाने के शक में झूठा फंसाने हेतु लिखाया गया था ।

2. मु0अ0सं0 011/2023 धारा 307 भादवि – वादी मुकदमा द्वारा जसराना निवासी हेमेन्द्र आदि के विरुद्ध पूर्व में हुई कहासुनी की खुन्नश निकालने हेतु झूठा फंसाने के उद्देश्य से लिखाया गया था ।

3. मु0अ0सं0 040/2023 धारा 307 भादवि – वादी द्वारा उक्त मुकदमा अपने भाई व भतीजे के विरुद्ध पैतृक जमीन के बँटवारे में अपनी बात मनवाने हेतु दबाव बनाने के लिए झूठा पंजीकृत कराया गया था ।

4. मु0अ0सं0 150/2023 धारा 307 भादवि – वादी मुकदमा द्वारा थाना खैरगढ़ के हत्या के अभियोग में जेल में बन्द अपने फुफेरे भाई योगेन्द्र को सहूलियत पहुँचाने के मकसद से उक्त हत्या के मुकदमे के वादी सुभाष आदि के विरुद्ध झूठा पंजीकृत कराया गया है ।

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