श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना रसूलपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त वसीम को मा0 एएसजे/पॉक्सो-03 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 21 वर्ष के कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।♦️♦️

🟢🟢मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना रसूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 394/21 धारा 376,377 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त वसीम पुत्र स्व0 गफ्फार खाँ निवासी रसूलपुर पानी की टंकी थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद को मा0 एएसजे/पॉक्सो-03 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 21 वर्ष के कारावास व 50,000 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है

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