श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त सूरज यादव को माननीय न्यायालय पॉक्सो 01 द्वारा दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
 
मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 03/18 धारा 354 भादवि धारा 18 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज यादव पुत्र हरिशंकर निवासी नगला पान सहाय जनपद फिरोजाबाद को माननीय न्यायालय पॉक्सो 01 द्वारा दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कारावास व 5000 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है ।

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